शादी हर इंसान की ज़िंदगी का एक बेहद खूबसूरत पल होता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों को इस रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब बात दिव्यांग लोगों की हो। समाज में आज भी कई चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से दिव्यांग लोगों के विवाह में आर्थिक दिक्कतें सामने आती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है, ताकि दिव्यांग लोग भी सम्मान के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें।

आपको बता दें कि इस आर्टिकल में हम MP Divyang Vivah Yojana 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान और बोलचाल की भाषा में बताने वाले हैं। इसमें योजना का उद्देश्य, पात्रता, नियम-शर्तें, मिलने वाली मदद की राशि, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और FAQ तक सब कुछ शामिल है।

दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए पूरी तरह काम का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां दी गई जानकारी पढ़ने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ें।

MP Divyang Vivah Yojana 2026 क्या है?

मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक खास पहल है, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 2008 को की गई थी। इस योजना का मुख्य मकसद दिव्यांग लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार दिव्यांग पति या पत्नी को शादी के बाद एकमुश्त राशि प्रोवाइड करती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकें। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह योजना साल 2026 में भी लागू है और आज भी हजारों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं।

MP Divyang Vivah Yojana 2026 की मुख्य बातें

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
  • राज्य: मध्य प्रदेश
  • साल: 2026
  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
  • उद्देश्य: दिव्यांग लोगों को विवाह के लिए आर्थिक मदद देना
  • आवेदन की जगह: योजना की ऑफिशियल वेबसाइट और जिला कार्यालय

दिव्यांग विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। आमतौर पर देखा गया है कि छोटे वर्ग के दिव्यांग लोगों को शादी में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सरकार चाहती है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सिर्फ पैसों की वजह से शादी जैसे जरूरी फ़ैसले से पीछे न हटे। यही वजह है कि इस योजना के जरिए उन्हें काफी आर्थिक सहारा दिया जाता है।

MP Divyang Vivah Yojana 2026 के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 साल और आवेदिका की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए
  • पति या पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए
  • विवाह धार्मिक या सामाजिक रीति-रिवाज से या फिर कोर्ट द्वारा मान्य होना चाहिए
  • दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे ज्यादा होनी जरूरी है
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सक्षम डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शर्तें

योजना का लाभ लेते समय कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होता है:

  • यह राशि जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलती है
  • विधवा, विदुर या परित्यक्ता होने की स्थिति में दोबारा यह फ़ायदा नहीं मिलेगा
  • केवल वही दंपत्ति आवेदन कर सकते हैं जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हों
  • यदि दोनों दिव्यांग हैं तो जॉइंट आवेदन करना होगा
  • विवाह प्रमाण पत्र देना जरूरी है
  • शादी के 1 साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है
  • अगर शादी 5 साल के अंदर टूट जाती है, तो पूरी राशि सरकार को वापस करनी होगी

MP Divyang Vivah Yojana 2026 में कितनी राशि मिलती है?

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि दंपत्ति में कितने लोग दिव्यांग हैं:

  • अगर पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 2 लाख रुपए की मदद मिलती है
  • अगर पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसों की बचत भी बनी रहती है।

MP Divyang Vivah Yojana के जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होते हैं, जिनके बिना फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाता:

  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • डॉक्टर द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • यह प्रमाण कि आवेदक आयकरदाता नहीं है
  • उम्र से जुड़ा प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग दंपत्ति के जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
  • विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता महिला के मामले में कोर्ट का आदेश
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें खाता नंबर साफ दिखे

MP Divyang Vivah Yojana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी और आसान है:

https://www.sparsh.mp.gov.in

  • सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • वहां “Programmes & Schemes” सेक्शन में जाएं
  • “Nishakt Vivah Protshan Yojna” पर क्लिक करें
  • “Apply for disabled marriage through Samagra ID” वाले ऑप्शन को चुनें
  • अपनी समग्र आईडी भरें
  • पति या पत्नी की नागरिकता से जुड़ा ऑप्शन चुनें
  • रजिस्टर बटन पर क्लिक करें
  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें
  • फॉर्म सबमिट कर दें

ऑफलाइन आवेदन के लिए भरा हुआ फॉर्म जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग में जमा करवाना होता है। आमतौर पर आवेदन का निपटारा 15 कार्य दिवस में कर दिया जाता है।

इस योजना से दिव्यांग लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है

  • शादी के खर्च में बड़ी आर्थिक मदद
  • समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है
  • रोजमर्रा की ज़िंदगी में स्थिरता आती है
  • परिवार पर आर्थिक बोझ कम होता है
  • भविष्य को लेकर अच्छा भरोसा बनता है

MP Divyang Vivah Yojana 2026 FAQ

Q1. क्या MP Divyang Vivah Yojana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
जी हां, इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

Q2. योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
अगर पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए और अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख रुपए की मदद मिलती है।

Q3. आवेदन करने की समय सीमा क्या है?
विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

Q4. क्या यह राशि दोबारा मिल सकती है?
नहीं, यह फ़ायदा जीवन में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है।

Q5. अगर शादी टूट जाए तो क्या होगा?
अगर शादी 5 साल के अंदर टूट जाती है, तो पूरी राशि सरकार को वापस करनी होती है।

अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कमाल की योजना का फ़ायदा उठा सकें।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी हेतु लिखा गया है। किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी जरूर पढ़ें।